“फिरोजपुर मंडल में अलार्म चेन पुलिंग के संबंध में जागरूकता।”

“फिरोजपुर मंडल में अलार्म चेन पुलिंग के संबंध में जागरूकता।”
फिरोजपुर, 25-6-2026: ट्रेन के प्रत्येक कोच में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए अलार्म चेन की सुविधा उपलब्ध होती है। बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचना भारतीय रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। दिनांक 24.06.2026 को चेन पुलिंग से संबंधित 16 घटनाओं में से 07 मामले रजिस्टर्ड किए गए। अनावश्यक चेन पुलिंग रोकने के लिए अलार्म चेन हैंडल पर पारदर्शी सुरक्षा कवर लगाए गए हैं तथा चेतावनी स्टिकर भी लगाए गए हैं। बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। यात्रियों को अलार्म चेन के सही उपयोग और इसके दुरुपयोग के कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
फिरोजपुर मंडल सभी रेल यात्रियों से आग्रह करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही करें। अनावश्यक चेन पुलिंग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है तथा रेल सेवाओं के सुचारु संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। फिरोजपुर मंडल यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।





