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RPF ने बिना वजह चेन खींचने वालों पर सख्ती की; अक्टूबर में 102 मामले दर्ज, 51 गिरफ्तार

RPF ने बिना वजह चेन खींचने वालों पर सख्ती की; अक्टूबर में 102 मामले दर्ज, 51 गिरफ्तार

हरीश मोंगा

फिरोजपुर, 4 नवंबर, 2026: बिना जरूरत अलार्म चेन खींचने की घटनाओं से ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ता है और यात्रा का शेड्यूल बिगड़ जाता है। इस तरह की घटनाओं पर सख्ती बरतते हुए, रेलवे सुरक्षा बल (RPF), फिरोजपुर डिवीजन ने अक्टूबर महीने में रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत 102 मामले दर्ज किए और 51 लोगों को गिरफ्तार किया।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बिना वजह चेन खींचने की हर घटना से ट्रेनें रुक जाती हैं, यात्रियों को परेशानी होती है और अन्य सेवाओं के समय पर चलने पर भी असर पड़ता है। इस तरह की रुकावटों के कारण सैकड़ों यात्री फंस सकते हैं या उनकी आगे की यात्रा में देरी हो सकती है।

अलार्म चेन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, फिरोजपुर डिवीजन ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। सार्वजनिक घोषणाओं और नियमित संपर्क के जरिए, रेलवे अधिकारी यात्रियों को बिना वजह चेन खींचने के नतीजों के बारे में बता रहे हैं।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अलार्म चेन का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकालीन स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत, इस सुविधा का अनधिकृत इस्तेमाल एक दंडनीय अपराध है।

RPF ने अलार्म चेन के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है और यात्रियों से रेलवे के नियमों का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि अनावश्यक देरी को रोकने और ट्रेन सेवाओं को सुरक्षित व समय पर चलाने के लिए सख्त कार्रवाई और जनता के सहयोग की बहुत आवश्यकता है।

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