फिरोजपुर नगर कौंसिल चुनाव: नई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट की सुनवाई 18 फरवरी को, तब तक यथास्थिति के आदेश
फिरोजपुर नगर कौंसिल चुनाव पर असमंजस, नई वार्डबंदी मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली
फिरोजपुर नगर कौंसिल चुनाव पर असमंजस, नई वार्डबंदी मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई टली
फिरोजपुर नगर कौंसिल चुनाव: नई वार्डबंदी पर हाईकोर्ट की सुनवाई 18 फरवरी को, तब तक यथास्थिति के आदेश
फिरोजपुर, 3-2-2026: नगर कौंसिल चुनावों से पहले प्रस्तावित नई वार्डबंदी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा मामला अभी टल गया है। अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 18 फरवरी निर्धारित की है। यह जानकारी नगर कौंसिल अध्यक्ष रोहित ग्रोवर ने साझा की।
उन्होंने बताया कि नई वार्डबंदी पर रोक लगाने के उद्देश्य से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सोमवार को निर्णय आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और नई तारीख 18 फरवरी तय की।
नगर कौंसिल अध्यक्ष के अनुसार, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि नगर कौंसिल चुनावों की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। अदालत के इन आदेशों के चलते फिलहाल चुनाव संबंधी सभी गतिविधियां यथास्थिति में रहेंगी और राजनीतिक हलकों में अनिश्चितता बनी हुई है।
नई वार्डबंदी को लेकर नगर कौंसिल के कई मौजूदा पार्षदों में रोष है। विशेष रूप से अध्यक्ष रोहित ग्रोवर की मौजूदा वार्ड को नई व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई वार्डों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक संभावनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
पार्षदों का कहना है कि वार्डबंदी की प्रक्रिया न तो पारदर्शी रही और न ही पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद इसे लागू किया गया। उनका आरोप है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे जनप्रतिनिधियों के हितों को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।
अब 18 फरवरी को आने वाले हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि नगर कौंसिल चुनाव पुरानी वार्डबंदी के अनुसार होंगे या नई व्यवस्था के तहत। तब तक अदालत के आदेशों के अनुसार प्रशासन और राजनीतिक दलों को किसी भी तरह के बदलाव से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।





