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ज़ीरा शराब फ़ैक्टरी मामला: एनजीटी का फ़ैसला टला, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

ज़ीरा शराब फ़ैक्टरी मामला: एनजीटी का फ़ैसला टला, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

ज़ीरा शराब फ़ैक्टरी मामला: एनजीटी का फ़ैसला टला, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

फ़िरोज़पुर, 5 अगस्त, 2025: ज़ीरा शराब फ़ैक्टरी मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का बहुप्रतीक्षित फ़ैसला टल गया है और अब अगली सुनवाई 18 अगस्त, 2025 को निर्धारित है। यह मामला, जो मूल रूप से 4 अगस्त को क्रम संख्या 20 से 22 पर अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, पीठ के अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई के लिए नहीं आ सका।

फ़िरोज़पुर ज़िले के ज़ीरा में शराब फ़ैक्टरी के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन अब 1100वें दिन को पार कर गया है, जो स्थानीय किसानों, निवासियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लगभग तीन साल के निरंतर आंदोलन का प्रतीक है। प्रदर्शनकारी भूजल प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण का हवाला देते हुए डिस्टिलरी को स्थायी रूप से बंद करने की मांग कर रहे हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जनवरी 2023 में फ़ैक्टरी को बंद करने की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद, अभी तक औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इससे पहले, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने कारखाने के संचालन लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रबंधन ने इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

एनजीटी के फैसले पर उम्मीदें लगाए प्रदर्शनकारी अपने शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर अड़े हुए हैं और उन्होंने तब तक अपना आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि डिस्टिलरी आधिकारिक तौर पर बंद नहीं हो जाती और उनकी पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता।

ज़ीरा शराब फ़ैक्टरी मामला: एनजीटी का फ़ैसला टला, अगली सुनवाई 18 अगस्त को

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