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सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और प्रोटेक्शन मास्क की कीमतें कर दी हैं फिक्स, इससे ज्यादा कीमत न वसूलें दुकानदारः डिप्टी कमिश्नर

कहा, सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और प्रोटेक्शन मास्क की कीमतें कर दी हैं फिक्स, इससे ज्यादा कीमत न वसूलें दुकानदारः डिप्टी कमिश्नर

कहा, सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और प्रोटेक्शन मास्क की कीमतें कर दी हैं फिक्स, इससे ज्यादा कीमत न वसूलें दुकानदारः डिप्टी कमिश्नर

फिरोजपुर, 21 मार्च,2020:

डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर श्री कुलवंत सिंह ने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से करोना वायरस को लेकर पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए हैंड सैनेटाइजर और प्रोटेक्शन मास्क की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए इनकी कीमत फिक्स कर दी गई है। अब कोई भी दुकानदार निर्धारित की गई इन कीमतों से महंगे दाम पर इन वस्तुओं को नहीं बेच सकता। अगर कोई दुकानदार इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकार की तरफ से 2 प्लाई वाले मास्क की कीमत 8 रुपए और 3 प्लाई वाले मास्क की कीमत 10 रुपए प्रति मास्क फिक्स की गई है। इसी तरह हैंड सैनेटाइजर की 200 एमएल वाली एक बोतल की कीमत 100 रुपए फिक्स की गई है। इन निर्धारित की गई कीमत से ज्यादा कीमत पर उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर ने फूड एंड सिविल सप्लाई, सेहत विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट समेत सभी संबंधित विभागों को इन निर्देशों को लागू कराने और ज्यादा कीमत वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

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