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आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान फिरोजपुर मंडल में यात्रियों को मदद पहुँचाने के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत

आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान फिरोजपुर मंडल में यात्रियों को मदद पहुँचाने के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत

आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान फिरोजपुर मंडल में यात्रियों को मदद पहुँचाने के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत

फिरोजपुर, 5.10.2021: आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान फिरोजपुर मंडल में यात्रियों को मदद पहुँचाने के लिए आरपीएफ विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 04 अक्टूबर को किया गया | कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रमुख स्टेशनों पर आरपीएफ जवानों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से चढ़ने-उतरने में मदद की गयी। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन बाल तस्कर विरोधी जागरूकता अभियान (Child Trafficking Awareness Campaign) की शुरुआत की गयी। मंडल के 16 स्टेशनों फिरोजपुर कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी, अमृतसर, पठानकोट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी, उधमपुर, श्री माता वैष्णो देवी कटरा आदि में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चाइल्ड हेल्प डेस्क लगाकर तथा पूछताछ केंद्र से उद्धोषणा कर मानव तस्करी और बाल मजदूरी को रोकने के लिए यात्रियों को जागरूक किया गया। ज्यादातर पूर्व की ओर से आने वाली ट्रेनों में तस्कर, बच्चों को मजदूरी करने के लिए लाते हैं। आरपीएफ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वर्ष 2019 से अब तक 473 बच्चों को चाइल्ड हेल्प डेस्क के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की।
स्टेशन परिसर और ट्रेनों में मानव और बाल तस्करी को रोकने में आरपीएफ की भूमिका अहम रही है। अतः मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। तस्करी के लिए अपने साथ बच्चों या महिलाओं को ले जा रहे किसी भी संदिग्ध को स्टेशन परिसर और ट्रेनों में देखने पर अथवा इन जगहों पर कोई बच्चा भटका हुआ या घर से भागा हुआ दिखने पर यात्री कैसे उनकी पहचान कर सके इसकी जानकारी दी गयी। रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी कॉल कर नियंत्रण कक्ष को सूचित किया जा सकता है ताकि त्वरित कार्यवाही कर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा स्टेशन पर यात्री सुरक्षा, यात्रियों से संबंधित अपराध, महिला सुरक्षा एवं नशाखुरानी के बारे में भी जागरूक किया गया। पुरुष यात्रियों को महिला बोगी में और सामान्य यात्री को दिव्यांग कोच में सफर नहीं करने, ट्रेन में अथवा रेलवे स्टेशन पर सामान छूटने एवं अपरिचित यात्री द्वारा अनावश्यक रूप से मेल जोल बढ़ाकर जहरखुरानी सम्बन्धी अपराध की जानकारी दी गयी।

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