सुरक्षा उल्लंघन: फिरोजपुर जेल सर्च ऑपरेशन में 12 मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त
सुरक्षा उल्लंघन: फिरोजपुर जेल सर्च ऑपरेशन में 12 मोबाइल और प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त
फिरोजपुर, 13 अगस्त 2024: फिरोजपुर जेल में सुरक्षा चिंताएं लगातार बनी हुई हैं, जहां सहायक अधीक्षक द्वारा किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी हुई है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भी इस क्षेत्र के दोषियों से जुड़े उन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिनमें मोबाइल फोन रखने के कारण पैरोल से वंचित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बिना किसी दोषसिद्धि के मोबाइल फोन रखने मात्र से पैरोल का अधिकार छीन लिया जाना उचित है? दूसरी ओर, अगर जेल प्रणाली में कैदियों के लिए परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो वे हताश महसूस कर सकते हैं और जेल में फोन तस्करी करने का सहारा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जेल से किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए लैंडलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसमें रिकॉर्डिंग सुविधा और ट्रैकिंग के लिए कॉलिंग नंबर शामिल हों, ताकि जेल से होने वाली अवांछित गतिविधियों को रोका जा सके।
जेल विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, “कैदियों को सजा के रूप में सलाखों के पीछे रखने का उद्देश्य खो जाता है, जब उनके पास फोन जैसी सुविधाएं होती हैं, जिससे वे बाहरी दुनिया के संपर्क में रह सकते हैं।”
सूचना के अनुसार, सर्च ऑपरेशन में 12 मोबाइल (9 कीपैड और 3 टच स्क्रीन बिना सिम के), 4 मोबाइल बैटरी, 2 चार्जर, 2 एडॉप्टर, 3 डेटा केबल्स, 13 ग्राम नशीला पाउडर, 83 तंबाकू के पाउच और 20 बीड़ी के पैकेट जब्त किए गए। इस दौरान दो विचाराधीन कैदी गुरमीत सिंह और मनीष कुमार और एक कैदी हरिंदर सिंह के साथ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इन प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी पर मामला दर्ज किया गया है। अगस्त महीने में यह दूसरी बरामदगी है।
वर्ष 2024 में अब तक, लगभग 100 मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की जा चुकी हैं, जो प्रवेश बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी को दर्शाता है।
इस मामले में फिरोजपुर सिटी पुलिस स्टेशन में जेल अधिनियम की धारा 52-A और 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच अधिकारी सरवन सिंह को सौंपी गई है।