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रेलवे ने ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया

3 विक्रेता के पास वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं थे, उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई 

रेलवे ने ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया

रेलवे ने ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया
3 विक्रेता के पास वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं थे, उन पर नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई

फ़िरोज़पुर, सितंबर 15, 2024: रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार, ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज दिनांक 15.09.2024 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक  परमदीप सिंह सैनी द्वारा ट्रेन संख्या 18237 (कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ एक्सप्रेस) और ट्रेन संख्या 14505 (अमृतसर-नंगल डैम) में अनाधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने हेतु विशेष जांच की गई। जाँच के दौरान उनके साथ वाणिज्य निरिक्षक जालंधर सिटी श्री नितेश के साथ-साथ टिकट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद थे। जाँच के दौरान ट्रेन नम्बर 18237 में 2 अनाधिकृत विक्रेता पकड़े गए। उनके विरुद्ध आगामी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी द्वारा दोनों रेलगाड़ियों में वर्तमान में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत पैंट्रीकार एवं कोचों में साफ़ सफाई का जायजा लियाI ट्रेन 18237 में 3 विक्रेता ऐसे पाए गए जिनके पास वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं थे, उनको मौजूदा नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई I

यदि कोई अनाधिकृत विक्रेता किसी ट्रेन में या रेल के किसी भाग में कोई सामान बिक्री करता है तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। उन्होंने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें।

मुख्यालय विशेष टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ दोनों ट्रेनों में गहन टिकट जाँच की। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते हुए 94 रेलयात्रियों से लगभग 54 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया।

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