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जिला उपभोक्ता फोर्म ने दो बसों के चालकों एवं परिचालकों को यात्रियों को हुई असुविधा के लिए पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए

फिरोजपुर 4 March( शिव राम) जिला उपभोक्ता फोर्म ने बस यात्रियों को उचित सेवाएं प्रदान ना करने के आरोप में पनबस जिला मुक्तसर और पीआरटीसी जिला फरीदकोट की दो बसों के चालकों एवं परिचालकों को यात्रियों को हुई असुविधा के लिए पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता फोर्म के अध्यक्ष गुरप्रताप सिंह बराड़ और सदस्य ज्ञान सिंह ने बताया कि जसविन्द्र सिंह ढिल्लों निवासी फिरोजपुर सिटी 4 फरवरी 2014 को जिला मुक्तसर की पनबस से फिरोजपुर सिटी आया। दो स्वारियां होने के कारण उसने 92रूपए अदा कर फिरोजपुर सिटी बस स्टैंड के लिए दो टिकटें लीं। बस के चालक व परिचालक ने उन्हें फिरोजपुर कैंट बस स्टैंड पर यह कहते हुए बस से उतार दिया कि यह बस आगे नहंी जाएगी। बराड़ अनुसार इसी प्रकार एक ओर शिकायत हरदेव सिंह निवासी फिरोजपुर सिटी ने की जिसमंे उसने बताया कि वह 25 फरवरी 2014 को पैप्सू रोड टांस्पोर्ट कारर्पोशन फरीदकोट की बस के माध्यम से मोगा से फिरोजपुर के लिए चढ़ा। उसने 52 रूपए की टिकट फिरोजपुर सिटी तक के लिए खरीदी लेकिन उसे भी बस के चालक व परिचालक ने कैंट बस स्टैंड पर ही उतार दिया। दोनों उपभोक्ताओं ने इस सम्बन्धी बसों के चालकों व परिचालकों के विरूद्ध फोर्म में शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। फोर्म के जिला अध्यक्ष गुरप्रताप सिंह ने बताया कि करीब एक वर्ष तक मामले की जांच एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोर्म ने बस चालकों व परिचालकों को आरोपी मानते हुए उन्हें दोनों उपभोक्ताओं को पांच-पांच हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाए गए हैं।

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