रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें
अनाधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने हेतु विशेष जांच की
रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें
फ़िरोज़पुर, 308-2024: रेलवे बोर्ड एवं प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार, ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग की जांच और उस पर अंकुश लगाने के लिए एक सप्ताह से स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज दिनांक 03.08.2024 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी द्वारा आरपीएफ स्टाफ के साथ ट्रेन संख्या 22430 (पठानकोट-पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस) तथा ट्रेन संख्या 22479 (सरबत दा भला एक्सप्रेस) में अनाधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने हेतु विशेष जांच की गई। जाँच के दौरान उनके साथ वाणिज्य निरिक्षक जालंधर सिटी श्री नितेश और आरपीएफ स्टाफ के साथ-साथ टिकट चेकिंग स्टाफ भी मौजूद थे। जाँच के दौरान ट्रेन में 8 अनाधिकृत विक्रेता पकड़े गए। कुछ अनाधिकृत विक्रेता से जुर्माना वसुला गया और कुछ
के विरुद्ध आगामी दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया गया। यदि कोई अनाधिकृत विक्रेता किसी ट्रेन में या रेल के किसी भाग में कोई सामान बिक्री करता है तो उसे रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। उन्होंने रेलयात्रियों से अपील किया कि वे रेलयात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडरों से कुछ भी नहीं खरीदें।
मुख्यालय विशेष टिकट चेकिंग अभियान के अंतर्गत उन्होंने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ इन ट्रेनों के वातानुकुलित, स्लीपर एवं जनरल कोचों में गहन टिकट जाँच की। बिना टिकट और अनियमित यात्रा करते हुए 83 रेलयात्रियों से 61 हजार रूपये से अधिक जुर्माना वसूला गया।