रेलवे में “रेल नीर व खानपान उत्पाद उचित दर पर बेचा जा रहा है या नहीं” सम्बन्ध में औचक निरिक्षण किया
अनियमित यात्रा कर रहे रेल यात्रियों से 53 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया
रेलवे में “रेल नीर व खानपान उत्पाद उचित दर पर बेचा जा रहा है या नहीं” सम्बन्ध में औचक निरिक्षण किया
फ़िरोज़पुर, जून, 27, 2204: रेलवे बोर्ड ने खानपान सेवाओं के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में दिनांक 26.06.2024 को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी द्वारा गाड़ी संख्या 12238 (बेगमपुरा एक्सप्रेस) में “रेल नीर व खानपान उत्पाद उचित दर पर बेचा जा रहा है या नहीं” इस सम्बन्ध में औचक निरिक्षण किया। उनके साथ निरिक्षण के दौरान वाणिज्य निरीक्षक जालंधर श्री नितेश शर्मा उपस्थित थे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने निरिक्षण के दौरान पाया कि कई रेल यात्रियों के पास अनएप्रूव्ड ब्रांड की पानी की बोतलें थी। बेगमपुरा एक्सप्रेस में सभी वातानुकुलित एवं स्लीपर कोचों के रेल यात्रियों से वार्तालाप करने पर 135 रेल यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के साइड पैंट्रीकार के अधिकृत विक्रेता ने पानी की बोतल का मूल्य 15 रूपये के बदले 20 रूपये में बेचीं थी। इन 135 केसों में 35 रेल यात्रियों को अनएप्रूव्ड ब्रांड की पानी की बोतलें पर तथा 100 रेल यात्रियों से रेल नीर पर अधिक शुल्क लिया गया। निरिक्षण के दौरान आईआरसीटीसी के अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जा रहे बर्गर, पोहा और नूडल्स पर मैन्युफैक्चरिंग / एक्सपायरी की तिथि व कीमत का स्टिकर नहीं मिला। बर्गर की क्वालिटी तय मानक के अनुरूप नहीं थी। आईआरसीटीसी के नियमों के तहत साइड पैंट्रीकार लाइसेंसी के विरुद्ध आईआरसीटीसी द्वारा विभागीय कार्यवाही हेतु आईआरसीटीसी के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।
समर सीजन के दौरान ट्रेनों में भीड़-भाड़ के मद्देनजर चल रहे स्पेशल टिकट चेकिंग ड्राइव के अंतर्गत बेगमपुरा एक्सप्रेस में सघन टिकट चेकिंग किया गया। टिकट चेकिंग के दौरान अनियमित यात्रा कर रहे रेल यात्रियों से 53 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। वरि० मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री परमदीप सिंह सैनी ने रेल यात्रियों से अपील किया कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, साथ ही अनारक्षित टिकट धारक रेल यात्री आरक्षित कोच में सफ़र ना करें।