यात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु, रेलवे 28 नवम्बर से एक सप्ताह के लिए चेन पुलिंग ड्राइव चलाया जा रहा
यात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु, रेलवे 28 नवम्बर से एक सप्ताह के लिए चेन पुलिंग ड्राइव चलाया जा रहा
फिरोजपुर 29.11.2022 : भारतीय रेल से प्रतिदिन लाखों रेल यात्री सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की प्राथमिकता होती है कि प्रत्येक यात्री को यात्रा का सर्वोत्तम अनुभव मिले और रेलवे की नेटवर्क प्रणाली अच्छी तरह काम करे। भारतीय रेलवे में अनेक नियम हैं, जिसमें एक चेन पुलिंग है जो खास है। प्रत्येक रेल यात्री को चेन पुलिंग के नियमों के बारे में जानकारी होना चाहिए। यात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु फिरोजपुर मंडल में दिनांक 28 नवम्बर से एक सप्ताह के लिए चेन पुलिंग ड्राइव चलाया जा रहा है। मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ एवं आरपीएफ के जवानों द्वारा यात्रियों को चेन पुलिंग के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। अक्सर यात्री अपनी सुविधानुसार, अर्थात जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, उसके आते ही चेन खींच देते हैं या बिना वजह चेन खींचकर ट्रेन को रोक देते है। इससे ट्रेनों की संचालन प्रभावित होती हैं और यह कार्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। बिना उचित कारण के चेन खींचने पर 1000 रुपया जुर्माना या एक साल की कैद अथवा दोनों सजा का प्रावधान है। कुछ यात्री इमरजेंसी होने के वाबजूद भी चेन नहीं खींचते कि कहीं जुर्माना न हो जाए। अतः इसके बारे में यात्रियों को जानकारी होनी चाहिए। ट्रेन में अलार्म चेन सिस्टम आपात स्थिति में ट्रेन रोकने के लिए होती है। ट्रेन में चेन पुलिंग का कोई ठोस कारण हो तभी चेन खींचनी चाहिए जैसे जब कोई सहयात्री, बच्चा, बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति छूट जाए, ट्रेन में किसी भी तरह की दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति पैदा हो।