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नगर के वार्ड नंबर 14 में 8 मार्च को होने जा रहे चुनाव के मध्यनजर हथियार लेकर चलने पर पाबंदी
फिरोजपुर 4 March( शिव राम) जिला मैजिस्ट्रेट डीपीएस खरबंदा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए नगर के वार्ड नंबर 14 में आम लोगों के लाईसैंसी एवं अन्य किसी किस्म के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। जिला मैजिस्ट्रेट ने यह आदेश वार्ड में पार्षद पद के लिए 8 मार्च को होने जा रहे चुनाव के मध्यनजर जारी किए हैं। उन्होंने वार्ड निवासियों को अपने लाईसैंसी हथियार 6 मार्च दोपहर 12 बजे तक सम्बन्धित पुलिस स्टेशन अथवा अस्लाह डीलरों के पास जमा करवाने को कहा है। यह आदेश 9 मार्च सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा।